रतलाम: न्यायलय ने मारपीट के दो अलग-अलग मामलों में एक दंपत्ति सहित चार अभियोक्तों को भादंवि की धारा  325 में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्तों पर दो-दो रुपए का जुर्माना भी किया गया। फैसले प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी वीरेंद्र वर्मा ने सुनाए।

अभियोजन के अनुसार, जिला अस्पताल में कार्यरत है नरेंद्रसिंह निवासी श्रीरामनगर के घर के पास 25 अप्रैल 2015 को पड़ौसी अभियुक्त दशरथ पिता गेंदालाल पांचाल (40) केबल लगा रहा था। तभी उसने नरेंद्र के पेड़ से कच्चे पपीते गिरा दिए थे। इसे लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई थी। इसी बीच दशरथ के पुत्र राहुल (19) ने आकर मारपीट शुरू कर दी थी। दशरथ व उसकी पत्नी राधाबाई (40) ने भी मारपीट की थी। माणकचौक पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था।

न्यायालय ने दोषी पाए जाने पर दशरथ, उसकी पत्नी राधा व पुत्र राहुल को उक्त सजा सुनाई, उधर 17 जनवरी 2012 को फरियादी धापूबाई पति सांवरिया निवासी ग्राम चिल्लर का बैल पड़ौसी अभियुक्त गोरधन पिता रामा डिंडोर (35) के खेत में चला गया था। धापू की बहन मंजी बैल वहां से लेकर आई थी। इसी बीच गोरधन लकड़ी लेकर आया था और धापूबाई व मंजी के साथ मारपीट की थी। मामले में दोषी पाए जाने पर गोरधन को भी उक्त सजा से दंडित किया गया। दोनों मामलों में शासन की तरफ से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कृष्णकांत चौहान ने की।


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