नई दिल्ली: बिमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) का कहना है कि आधार को बिमा पॉलिसियों से जोड़ना अनिवार्य है| नियामक ने बिमा कंपनियों के इस सांविधिक नियमों का पालन करने को कहा है|
झरडा का कहना है कि रिकॉर्ड का रखरखाव (मनी लांड्रिंग रोधक) दूसरा संशोधन नियम, 2017 के तहत् आधार नंबर को बिमा पॉलिसियों से जोड़ना अनिवार्य है|
झरडा ने कहा कि सभी जीवन बिमा व अन्य बिमा कंपनियों को दी गई सुचना में कहा है कि सभी को दिए गए निर्देश व नियम का पालन बिना किसी विलम्ब के करना होगा|
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