गाज़ियाबाद: आरुषी मर्डर केस में इलाहाबाद कोर्ट ने 12 अक्टूबर को राजेश और नुपुर तलवार को बरी करने का आदेश दिया था| आज उनकी जेल से रिहाई होगी| नवम्बर 2013 से ही राजेश और नुपुर गाज़ियाबाद की डासना जेल में बंद थे| जेल प्रशासन को कोर्ट का आर्डर न मिलने से तलवार दंपत्ति की रिहाई में तीन दिन की देरी हुई| इससे पहले तलवार दंपत्ति ने कहा कि वे हर 15 दिन में कैदियों के चेक-उप के लिए डासना जेल आयेंगे|

कई कैदियों की दांतों की बीमारी ठीक करने में मदद की 

डासना जेल के डॉक्टर सुनील त्यागी ने कहा, कि तलवार दंपत्ति ने जेल के डेंटल डिपार्टमेंट में कई कैदियों को दांत की बीमारी से ठीक होने में मदद की थी| उनके जाने के बाद हम अपने डेंटल डिपार्टमेंट के फ्यूचर को लेकर चिंतित है| तलवार दंपत्ति ने हमें भरोसा दिलाया है, कि वह हर 15 दिन में जेल में अपने साथी कैदियों के चेक-उप के लिए आयेंगे|

डॉ. त्यागी ने कहा कि कैदियों के आलावा राजेश और नुपुर तलवार ने जेल के स्टाफ, पुलिस ऑफिशियल और उनके बच्चो का भी इलाज किया है| जब से तलवार दंपत्ति यहाँ आए थे, उन्होंने हजारो कैदियों को ठीक किया और वो सभी मरीज कैदी उनके इलाज से खुश है| बरी होने के बाद तलवार दंपत्ति से सलाह मशविरा करने वाले मरीजो की संख्या बढ़ गई है| जेल सोर्सेज का कहना है कि राजेश तलवार के भाई दिनेश तलवार ophthalmologist हैं, वे भी हर 15 दिन में अपनी टीम के साथ जेल में मरीजों को देखने आएंगे|

सशर्त है तलवार दंपत्ति की रिहाई 

तलवार दंपत्ति की जेल से रिहाई का हाईकोर्ट का आदेश सशर्त है| सीबीआई जज के आदेश को रद्द कर इन्हें संदेह का फायदा देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि तलवार दंपत्ति की रिहाई तभी संभव हो सकेगी, जब वे अन्य मामले से वांछित न  हो रिहाई से पहले इन्हें आईपीसी के सेक्शन 437 ए के प्रोविजंस का भी पालन करना होगा| सेक्शन 437 ए को 31 दिसंबर 2009 से प्रभावी किया गया है। इसे आईपीसी में प्रभावी बनाने के लिए होम मिनिस्ट्री ने 30 दिसंबर 2009 को नोटिफिकेशन जारी किया था| इस सेक्शन के तहत मुल्जिम को ट्रायल कोर्ट के सामने बेल बॉन्ड और सिक्युरिटी भरना होगा, जिसके सही पाए जाने पर ही दंपती की डासना जेल से रिहाई होगी|

क्या है मामला?

  1. मई 2008 में नोएडा के एक घर में आरुषी और उसके नौकर हेमराज की डेड बॉडी पाई गई थी| गाज़ियाबाद के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इस मामले की जांच की थी|
  2. एडिशनल सेशन जज ने श्यामलाल यादव ने मशहूर डेंटिस्ट राजेश और नुपुर तलवार को परिस्थितीजनक सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया था|
  3. 12 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का फैसला बदलते हुए तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया|

 

 

 

 


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