रतलाम: न्यायलय ने करीब 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त भारत पिता रतनलाल धाकड़ (22) निवासी ग्राम बेड़ावन थाना उन्हेल जिला उज्जैन को पास्को एक्ट की धारा 5 (एल)/6 में दस वर्ष तथा भादंवि की धारा 366 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया। फैसला बुधवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने सुनाया।
जानकारी के अनुसार, ताल थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी मां के साथ 17 नंवबर 2015 को खेत पर स्थित कुएं पर गई थी। शाम को मां घर लौटी और पति से पूछा कि बेटी घर आ गई क्या? पति ने बेटी के आने से इंकार किया। इस पर पत्नी ने कहा कि बेटी उसके साथ कुएं से पीछे-पीछे घर आ रही थी। थोड़ी दूर आकर देखा तो वह नहीं दिखी। तलाश करने पर भी पता नहीं चला। उसे कोई बहला-फुसलाकर ले गया है। इसके बाद पिता ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अभियुक्त जगदीश पिता मोहनलाल धाकड़ (35) निवासी ग्राम चापानेर थाना खाचरौद उसके घर आता-जाता था। वह एक दिन भरत को उसके घर लेकर आया था। शंका है कि उनकी बेटी को भरत ही ले गया है।
ताल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर 23 नवंबर 2015 को किशोरी को दस्तयाब किया था। पुलिस की पूछताछ में किशोरी द्वारा बताया गया, कि उसे भरत शादी करने का कहकर ले गया था और उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने भरत व जगदीश को गिरफ्तार कर प्रकरण में दुष्कर्म व पास्को की धारा बढ़ाई थी। अभियुक्त जगदीश को आरोप प्रमाणित नहीं होने पर दोषमुक्त किया गया।
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