रतलाम 22 जून 2021/ राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश के सभी नियमों/विनियमों में संशोधन एवं मॉडल पेसा नियमों को लागू किये जाने संबंधी अनुसशंसाएँ करने हेतु गठित अंतर्विभागीय समिति में आंशिक संशोधन किया गया है। अब इस समिति में अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के स्थान पर प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग को नामांकित किया गया है। प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास विभाग समिति के सदस्य सचिव होंगे।
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