रतलाम 6 जून 2020/ कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा उर्वरक गुण नियंत्रण हेतु विशेष अभियान के तहत जिले में गुण नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए किसान को उत्तम गुणवत्ता का बीज, पौध संरक्षण औषधि एवं बाजार में अमानक स्तर के आदान की बिक्री पर रोक लगाने के साथ-साथ आदान सामग्री वास्तविक कीमत पर किसान को प्राप्त हो, इस हेतु विकासखण्ड, तहसील स्तरीय निरीक्षण दल का गठन किया गया है।
दल में रतलाम शहर एवं ग्रामीण हेतु सहायक संचालक कृषि श्री भीका वास्के दल प्रभारी, संबंधित तहसीलदार रतलाम शहर, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी श्री बी.एम सोलंकी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री दुर्गेश सुरोलिया सदस्य बनाए गए हैं। सैलाना तहसील हेतु अनुविभागीय अधिकारी श्री एन.एस. मण्डलोई दल प्रभारी, संबंधित तहसीलदार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री वाय.एस. रावत, उपसंचालक श्री के.एस. वसुनिया सहायक बनाए गए हैं। बाजना तहसील के लिए सहायक संचालक कृषि श्री पी.सी. केवडा दल प्रभारी, संबंधित तहसीलदार, प्र.वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री बी.एम. सोलंकी, कृषि विकास अधिकारी श्री विरेन्द्रसिंह मुनिया सहायक बनाए गए हैं। रावटी तहसील के लिए सहायक संचालक कृषि श्रीमती पी.सी. केवडा दल प्रभारी, संबंधित तहसीलदार वरिष्ठ कषि विकास अधिकारी श्री बी.एम. सोलंकी, श्री विरेन्द्रसिंह मुनिया सहायक बनाए गए हैं।
जावरा तहसील के लिए सहायक परियोजना संचालक आत्मा श्री के.एस. गोयल दल प्रभारी, संबंधित तहसीलदार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री बी.आर.एस. चन्द्रावत, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री बंशीलाल पाटीदार सहायक बनाए गए हैं। पिपलौदा तहसील के लिए वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री डी.आर. माहोर दल प्रभारी, संबंधित तहसीलदार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार कुशवाह, कृषि विकास अधिकारी श्री मानमल नान्देचा सहायक बनाए गए हैं। आलोट तथा तहसील के लिए अनुविभागीय अधिकारी कृषि जावरा श्री एन.के. छारी दल प्रभारी, संबंधित तहसीलदार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आलोट श्री डी.पी.एस. तोमर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री राजेश सोलंकी सहायक बनाए गए हैं।
उक्त संयुक्त गठित निरीक्षण दल उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक निरीक्षक द्वारा आदान विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों, गोदामों का सघन निरीक्षण कर नियमानुसार नमूने लेने की कार्यवाही भी करेगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985, बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 व कीटनाशी नियम 1971 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करेंगे।
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