इंदौर: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में एक नाबालिक बेटी ने गवाही दे कर अपनी माँ को मौत के बाद न्याय दिलाया। रिपोर्ट के मुताबिक, पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया था क्योंकि उसने अपने पति की जेब से 100 रुपये ज्यादा निकल लिए थे। इसी बात पर उसके पति को इतना गुस्सा आया की उसने पत्नी पर कैरोसिन डालकर आग लगा दी। इस हादसे की चश्मदीद गवाह सिर्फ उनकी नाबालिक बेटी थी। उसने अपने पिता के इस अपराध को उजागर किया जिसके बाद कोर्ट द्वारा हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार, घटना हातोद थाने के ग्राम पालाखेड़ी की है। 18 फरवरी की शाम को मृतका तुलसीबाई को 80 प्रतिशत झुलसी हुई हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जहाँ इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति राधेश्याम (45) पिता रामलाल को हिरासत में ले लिया। मृतका की नाबालिक बेटी ने पुलिस को बयान दिया कि मेरे पिता ने माँ की हत्या की है। घटना वाले दिन तुलसीबाई ने राधेश्याम की जेब में से 100 रुपये निकल लिये थे। इस बात पर राधेश्याम ने पत्नी तुलसीबाई को डंडे से पीटना शुरू कर दिया।
जब वह अदमरी हो गई तो पति ने उस पर कैरोसिन डालकर आग लगाने लगा। इसी घटना के चलते उसकी नाबालिक बेटी मौके पर वहाँ पहुँच गई। उसने अपने पिता को रोकने की कौशिश की और माचिस छीन ली। राधेश्याम बेटी से भी मारपीट कर माचिस ले ली और आग लगा दी। अभियोजन की तरफ से एजीपी हेमंत मुंगी और दीपमाला राजपूत ने 11 गवाहों के बयान करवाए। जिसमे चश्मदीद गवाह मृतका की नाबालिक बेटी थी और इससे पहले मृतका ने भी अपनी मृत्यु के पूर्व पति द्वारा जलाए जाने का बयान दिया था। गवाहों के बयानों को पक्का मानते हुए सेशन जज पीसी आर्य ने गुरुवार को हत्यारे पति को धरा 302 के तहत् उम्रकैद की सजा सुनाई।
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