इलाहबाद: उच्च न्यायलय की बेंच ने मंदिर और मस्जिद में देर तक लाउड स्पीकर बजाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर उत्तरप्रदेश के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के प्रमुख से जवाब माँगा है| उच्च न्यायलय ने सवाल किया है कि लाउड स्पीकर पर दिए गए आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है| इस मामले में मोतीलाल यादव द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर न्यायलय ने ये सवाल पूछा है| इस मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी| न्यायलय ने कहा कि ध्वनी प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे  तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं है| फिर यूपी सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही है ?

लाउडस्पीकर को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देश :

1. रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं होना चाहिए। सभी लाउडस्पीकरों में साउंड लिमिटर लगा होना चाहिए !

2. अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थान और न्यायालय परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी भी वक्त लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होना चाहिए|


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